हरिहरगंज में एसडीओ ने देखा अवैध क्रसरों का नजारा: कागज पर बंद क्रसर स्थल पर चालू मिले

हरिहरगंज में एसडीओ ने देखा अवैध क्रसरों का नजारा: कागज पर बंद क्रसर स्थल पर चालू मिले

-- अरूण कुमार सिंह

खनन और क्रसर हब माने जानेवाले छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के हरिहरगंज के बलरा में अवैध क्रसिंग की सूचना पाकर छतरपुर एसडीओ एनके गुप्ता पहुंचे । यहां पर 8 क्रसर संचालित थे । इनमें चार मैनुअल और चार ऑटोमैटिक क्रसर प्लांट हैं । एसडीओ जैसे ही स्थल पर पहुंचे, सभी क्रसर वाले क्रसर बंद करके भाग गये । उन्होंने कहा कि इन क्रसरों की बावत जब डीएमओ आनंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इनमें से मात्र दो क्रसरों की अनुज्ञप्ति अद्यतन है ।

एसडीओ ने बताया कि उन्होंने डीएमओ से इन क्रसरों की अनुज्ञप्ति रद्द करने का अनुरोध किया है । कहा है कि तत्काल इन क्रसरों को बंद करवाया जाए और इनका चालान रोका जाए । उन्होंने बताया कि क्रसर स्थल पर भारी मात्रा में पत्थर रखे हुए हैं जिन्हें जब्त करने हेतु डीएमओ को कहा गया है । न तो क्रसर स्थल पर बोर्ड थे, न चारदीवारी । सुरक्षा मानकों का भी घोर अभाव था । उन्होंने यह भी बताया कि हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र में 25 क्रसर संचालित हैं । इनमें एक का भी खनन लीज नहीं है । ये पत्थर कहां से लाते हैं, यह जांच का विषय है । अगर ये पत्थर वैध स्रोत से लाते हैं तब भी जांच आवश्यक है ।

कार्रवाई के लिए एसडीओ ने पलामू डीसी को पत्र लिखा

एसडीओ ने उपायुक्त पलामू को पत्र लिखकर मामले की जानकारी देते आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा है । पत्र में लिखा गया है कि बलरा स्थित राजा स्टोन चिप्स, प्रो० चंदन सिंह । वंदे पुरुषोतम स्टोन चिप्स, बलरा, प्रो० संतोष सिंह । जय माँ शक्ति स्टोन चिप्स, प्रो० हरेन्द्र सिंह । जय गुरू स्टोन, संचालक दिलरंजन सिंह । ये चारों क्रसर  चालू थे । इनके अलावा बलरा के ही सुनिल सिंह, प्रदीप सिंह, आनन्द कुमार सिंह और प्रभात सिंह का क्रसर प्लांट कागज पर पहले से ही बंद और पूर्व से 'अ-कार्यरत' दिखाया गया है जो एसडीओ के औचक निरीक्षण के वक्त चालू थे ।

एसडीओ ने पलामू डीसी को लिखे गये संबद्ध पत्र में कहा है कि - "जांच में पाया गया कि उपरोक्त चालू क्रसरों का कोई वैध खनिज स्रोत नहीं है।  आस पास वनक्षेत्र, नदी नाला स्थित है जिससे अवैध खनन कर क्रसर चलाये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। भारी मात्रा में पत्थर का स्टॉक पाया गया । उपरोक्त सभी के द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हुए एक ही परिसर में क्रसिंग का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भी उक्त स्थलों पर सुरक्षा मानकों का अभाव के कारण दुर्घटना घटित हो चुकी है। पूर्व से अकार्य क्रसरों पर भी क्रसिंग कार्य करते हुये पाया गया । अवैध खनन को रोकने हेतु उपरोक्त  क्रसरों की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए नष्ट किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।"

वर्ष 2021 में भी हुई थी जांच, कार्रवाई अब तक नहीं हुई

बताते चलें कि वर्ष 2021 में हरिहरगंज के तत्कालीन बीडीओ ने लगभग दो दर्जन क्रसरों को अवैध और मानक के विपरीत संचालित होते हुए बताया था । उन्होंने संबद्ध पत्र छतरपुर एसडीओ को भेजा था और एसडीओ ने उक्त पत्र पर आवश्यक और त्वरित कार्रवाई के लिए डीएमओ तथा जिला के अन्य वरीय अधिकारियों को लिखा था । लेकिन इस पत्र पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

इस मामले में डीएमओ ने नहीं की बात

उक्त संदर्भ में पक्ष कथन जानने के लिए डीएमओ आनंद कुमार से बात करने की कोशिश की गयी लेकिन उन्होंने फोन रिसिव नहीं किया । उल्लेखनीय है कि पलामू प्रमंडल में अवैध माइनिंग से संबद्ध एक मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है । मामले की सुनवाई करते हुए अवैध माइनिंग रोकने का कोर्ट ने सख्त निर्देश भी दिया है । लेकिन तब भी पलामू जिले में अवैध माइनिंग के अलावा 'वैध में अवैध' माइनिंग और परिवहन बदस्तूर जारी है ।