हाईकोर्ट के निर्देश पर पलामू प्रमंडल में अवैध माइनिंग की जांच के लिए बनायी गयी विशेष समिति जल्द ही शुरू करेगी जांच

हाईकोर्ट के निर्देश पर पलामू प्रमंडल में अवैध माइनिंग की जांच के लिए बनायी गयी विशेष समिति जल्द ही शुरू करेगी जांच

-- अरूण कुमार सिंह

पलामू प्रमंडल में अवैध खनन की जांच करने के लिए एक सप्ताह पूर्व ही सरकार द्वारा तीन सदस्यीय विशेष कमिटी का गठन किया जा चुका है । इस विशेष कमिटी में अपराध अनुसंधान विभाग रांची के पुलिस महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज, चतरा जिला के खनन पदाधिकारी सह हजारीबाग प्रमंडल के खान निदेशक गोपाल दास और भूतत्व विभाग चाईबासा के सहायक निदेशक अमरेन्द्र कुमार सिंह को जांच समिति में रखा गया है ।

सरकार के प्रधान सचिव द्वारा अनुमोदित और अपर सचिव द्वारा जारी संबद्ध पत्र में उक्त विशेष टीम को इंस्पेक्सन हेतु पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला के उपायुक्त को प्रभावी सहयोग करने का निर्देश जारी किया गया है । कहा गया है कि गठित टीम उक्त तीन जिलों में अवैध खनन के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची को प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

इस विशेष जांच समिति का गठन सरकार ने पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य मामले में हाईकोर्ट द्वारा बीते 14 मार्च को पारित न्यायालय के उस आदेश के आलोक में किया गया है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सरकार तीन सदस्यीय विशेष कमिटी बनाकर पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में हो रहे अवैध खनन की जांच करवाये और संबद्ध रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे ।

इस बावत संबद्ध जनहित याचिका के प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने कहा कि कमिटी के गठन के बाद भी पलामू में धड़ल्ले से अवैध खनन, भंडारण और परिवहन का कार्य जारी है । उन्होंने कहा कि तीनों जिले के अधिकारी एसआईटी को यह बताने की विफल कोशिश करेंगे कि यहां अवैध खनन हो ही नहीं रहा । क्योंकि यहां 'वैध में अवैध' होता है अर्थात माइनिंग से जुड़े सभी अवैध कार्य उसी स्थल पर होते हैं जिन्हें वैध कहा जाता है । उन्होंने कहा कि हांलाकि उन्हें पूरा भरोसा है कि समिति जल-जंगल-जमीन, संबद्ध कानून और स्थानीय लोगों के साथ पूरा पूरा न्याय करेगी ।