पलामू प्रमंडल में सभी प्रकार के खनन और परिवहन पर 26 अप्रैल तक हाईकोर्ट ने रोक लगायी

पलामू प्रमंडल में सभी प्रकार के खनन और परिवहन पर 26 अप्रैल तक हाईकोर्ट ने रोक लगायी

-- अरूण कुमार सिंह

पलामू प्रमंडल के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में सभी तरह के खनन और परिवहन पर हाईकोर्ट ने आगामी 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है । यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगा ‌। पलामू प्रमंडल में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की बावत जनहित याचिका (पंकज कुमार यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य) पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है फैक्स के माध्यम से तीनों जिला के डीसी को यह जानकारी भेज दी जाए और राज्य सरकार इस बीच अपना जवाब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे । 26 अप्रैल को मामले की सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित हुई है जिसके बाद कोर्ट आगे का दिशा निर्देश जारी करेगा ।

पंकज कुमार यादव की ओर से इस केस में राजीव कुमार पैरवी कर रहे हैं । प्रार्थी की ओर से राजीव कुमार ने मांग किया कि पलामू प्रमंडल में खनन पर पिछले छह माह से एजी (महालेखाकार) की टीम लगातार काम कर रही है और उन्होंने खनन से जुड़े बहुत सारे अनछुए मामलों को खंगाला है इसलिए एजी को इस केस में पार्टी बनाते हुए उनसे खनन से संबद्ध अंतरिम रिपोर्ट की मांग की जाए । कोर्ट ने इस विन्दू पर विचार करने की बात कही है ।

कोर्ट ने इस मामले में 14 मार्च को सुनवाई करते हुए तीन सदस्यीय कमिटी बनाकर जांच करते हुए सरकार को रिपोर्ट देने को कहा था । लेकिन राज्य सरकार ने 31 मार्च को एसआईटी बनायी । एसआईटी ने रैंडम जांच किया । कोर्ट में आज इस मामले में पेशी के दौरान जांच की स्थिति पर सवाल किया । राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए इस मामले में जांच के लिए समय की मांग की गयी । याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही बहुत समय दिया जा चुका है। सरकार को किसी भी तरह के समय न देने की गुहार लगाई। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी बताया कि कैसे इन इलाकों मे अवैध खनन लगातार जारी है। बिना नंबरों की गाड़ी से ढुलाई हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का हेरफेर हो रहा है। अधिकारी, नेता इस अवैध खनन का संरक्षण कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से 14 मार्च के बाद भी पलामू प्रमंडल में हो रहे अवैध खनन और परिवहन की तस्वीरें और संबद्ध मामले को लेकर अखबारों में छप रहे खबरों की कटिंग माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जिसमें बिना नंबर की गाड़ियों से अवैध परिवहन से लेकर वनक्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन का जिक्र था । याचिका कर्ता की‌ ओर से कहा गया कि पलामू प्रमंडल में अवैध खनन और परिवहन लगातार जारी है । हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ायी जा रहीं हैं ‌। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि पलामू प्रमंडल में सिर्फ 'अवैध' ही नहीं होता बल्कि यहां बड़े पैमाने पर 'वैध में अवैध' हो रहा है । जबकि एसआईटी की टीम अपना ध्यान केवल 'अवैध' ढूंढने में लगा रही है । इसपर कोर्ट‌ ने 26 अप्रैल तक एसआईटी को उक्त सभी मामलों पर जवाब देने को कहा है ।