घर में आग लगाकर दो महिलाओं को जान से मारने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

घर में आग लगाकर दो महिलाओं को जान से मारने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार की अदालत ने घर में आग लगाकर जान मारने के आरोपी पिपरा टाड़ के कोटेया निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । वहीं विभिन्न धाराओं में लगभग 80 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस मामले में तरहसी थाना के उदयपुर निवासी संजय पासवान ने अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह सहित छह नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था जो तरहसी थाना कांड संख्या  13 / 2017  तिथि 23 फरवरी 2017 को भादवि की धारा 147 '148 '307 /149' 302/ 149' 436 /149 '427/ 149 के तहत दर्ज किया गया था। अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर आरोप था कि  22 फरवरी 2017 को 11: 30 बजे रात्रि में संजय पासवान के घर में अपने सह अभियुक्त बीरबल पासवान एवं संजय सिंह के साथ मिलकर संजय पासवान के घर में आग लगा दिए। जिस कारण संजय पासवान की पत्नी इमली देवी एवं उसकी मां गहनी कुंवर आग से जलकर मर गई एवं घर का सारा सामान जल गया। आगजनी में संजय पासवान की बेटी रूपा कुमारी बेटा पवन कुमार भतीजा सुदेश्वर कुमार घायल हो गए थे।

22 फरवरी 2017 को रात्रि 9:00 बजे संजय पासवान खाना खाकर सब परिवार के साथ सो गया था। रात्रि 11:30 बजे अचानक उसकी लड़की रूपा कुमारी बताई कि कोई व्यक्ति दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है। संजय पासवान का आरोप है कि जमीन हड़पने के उद्देश्य से मजमा बनाकर जान मारने की नीयत से उसके घर में सभी लोग आग लगा दिए थे । इस मामले में तीन लोगों को पहले ही सजा हो चुका है। जबकि तीन लोग फरार चल रहे हैं । वहीं अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को अदालत से साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।