पलामू प्रमंडल में अवैध खनन मामले में कोर्ट ने महालेखाकार से मांगा जवाब

पलामू प्रमंडल में अवैध खनन मामले में कोर्ट ने महालेखाकार से मांगा जवाब

पलामू प्रमंडल में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई । हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में प्रधान महालेखाकार, झारखंड को इस मामले में की गई जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है । प्रार्थी की अर्जी पर पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में प्रधान महालेखाकार को प्रतिवादी बनाया था । हाईकोर्ट ने एजी को निर्देश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख, 5 जुलाई के पूर्व वे पलामू प्रमंडल के खनन को लेकर तैयार किये गये अंतरिम आंतरिक रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल करें । बुधवार को सुनवाई के दौरान मामले में गठित 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की गयी ।

याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने कोर्ट को निवेदन किया कि सैटेलाइट इमेजिंग से यह पता लगाना चाहिए कि उक्त तीन जिलों में जिन-जिन लोगों और कंपनियों को जितनी जमीन पर खनन का कार्य आबंटित किया गया है उसके बदले वास्तविक रूप से वे कितनी जमीन पर खनन कार्य कर रहे हैं । इस मामले पर बहस अगली तारीख पर भी जारी रहेगी ।