पांडू के मुरूमातु से निकाले गये 10 महादलित परिवारों को मिलेंगे ढाई लाख रूपये

पांडू के मुरूमातु से निकाले गये 10 महादलित परिवारों को मिलेंगे ढाई लाख रूपये


-- अरूण कुमार सिंह

पलामू जिले के पांडू थाना अंतर्गत मुरुमातु गांव से जबरन बेघर किये गये अनुसूचित जाति के 10 परिवारों के बीच ढाई लाख रूपये दिये जायेंगे । जिसमें प्रत्येक परिवार के बीच 25 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा। पलामू डीसी आंजनेयुलू दोड्डे की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के द्वारा जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में यह तय हुआ है । बैठक में अधिनियम के तहत मामलों की चर्चा हुई। इसमें 26 मामलों के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गयी है ।

जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड एवं पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामलों को बैठक में रखा गया था, जिसमें राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए पीड़ितों के बीच भुगतान करने का निर्णय लिया गया। जिन 26 मामलों में राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी,उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने, मारपीट करने एवं गाली-गलौज करने आदि से संबंधित था। इससे संबंधित जिले के विभिन्न थानों में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया गया था ।

जिला कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू ने बताया कि 25 पीड़ित/पीड़िताओं के बीच राशि भुगतान की स्वीकृति मिली है। निर्देशानुसार स्वीकृत राशि लाभुकों के बीच शीघ्र भुगतान की जायेगी ।

बैठक में उपायुक्त ए दोड्डे के अलावा उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज, डीएसपी सुरजीत कुमार, कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू, चतरा सांसद प्रतिनिधि, सिविल सर्जन, सरकारी अधिवक्ता महेश प्रसाद, श्रवण कुमार गुप्ता, अनिल कुमार पांडेय, कल्याण नाजिर गगनदेव राम, सहायक जगदीश प्रसाद व संजय, प्रधान सहायक मिथलेश शर्मा समेतअन्य उपस्थित थे।