रांची हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव के विरूद्ध जारी किया बेलेवल‌ वारंट

रांची हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव के विरूद्ध जारी किया बेलेवल‌ वारंट

रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव के. श्रीनिवासन (वर्तमान) के खिलाफ बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है । कोर्ट ने इस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट का तामिला रांची, एसएसपी को करने का निर्देश दिया है । कोर्ट ने यह आदेश सुनील कुमार पासवान द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) की नियमित बहाली के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले की सुनवाई के बाद दिया । न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की कोर्ट द्वारा बार-बार दिए गए निर्देश के बावजूद परिवहन सचिव की ओर से जवाब नहीं दिए जाने से नाराज कोर्ट ने यह आदेश दिया है ।

यह मामला तत्कालीन परिवहन सचिव के. रविकुमार के समय का है । कोर्ट ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का तामिला कर परिवहन सचिव को 17 अप्रैल को दोपहर 1:15 बजे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट द्वारा परिवहन सचिव को जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट में सशरीर उपस्थित में बदलने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने नहीं माना । मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी ।