डीसी पलामू और हैदरनगर सीओ पर अवमानना का मुकदमा

Contempt case against DC Palamu and Haidernagar CO

डीसी पलामू और हैदरनगर सीओ पर अवमानना का मुकदमा

-- संवाददाता
-- 9 सितंबर 2021

हुसैनाबाद (पलामू) । नगर पंचायत क्षेत्र के प्रतिष्ठित किसान प्रवीर कुमार बराट ने डीसी पलामू और हैदरनगर के अंचलाधिकारी पर न्यायालय के आदेश की अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया है ।

बराट ने अपने त्रुटिपूर्ण खतियान में सुधार हेतु वर्ष 2008 में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 87 के तहत न्यायालय बन्दोबस्त पदाधिकारी पलामू के यहाँ परिवाद दायर किया था। 10 वर्षों तक सुधार की प्रक्रिया नहीं शुरू होने पर वर्ष 2017 में झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका W.P.C. 1233/2017 दायर किया। उच्च न्यायालय ने 03 माह के अंदर रिकार्ड्स में सुधार करने का निर्देश दिया। सुधार के प्रथम चरण में न्यायालय बन्दोबस्त पदाधिकारी पलामू ने त्रुटि सुधार करते हुए आदेश दिया। दूसरे चरण में सुधार किये गए प्लॉट एवं रकबा को रजिस्टर 2 में दर्ज करते हुये ऑनलाइन एंट्री करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी हुसैनाबाद ने अपने पत्रांक- 1165 दिनांक- 30.09.2019 द्वारा अंचल पदाधिकारी हैदरनगर को भेजा लेकिन तरह-तरह का बहाना बनाकर उसे लम्बित रखा जबकि उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन हेतु अपर समाहर्ता पलामू एवं अनुमण्डल पदाधिकारी हुसैनाबाद नर कई बार पत्र भेजकर सुधार का निर्देश दिया लेकिन सीओ हैदरनगर ने सुधार नहीं किया।

सीओ हैदरनगर की कथित मनमानी एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के खिलाफ श्री बराट ने 14.09.2020 को उपायुक्त पलामू के यहाँ आवेदन दिया । लेकिन उनके द्वारा न तो जाँच की गई और न ही सीओ से स्पष्टीकरण ही पूछा गया। इतना ही नहीं सरकार के कई उच्चाधिकारी अवर सचिव सह सहायक निदेशक, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार झारखंड, उपसचिव झारखंड विधानसभा, सरकार के संयुक्त सचिव ने भी उपायुक्त पलामू को पत्र भेजा लेकिन उनके द्वारा अंचल पदाधिकारी हैदरनगर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई । तत्पश्चात श्री बराट को डीसी पलामू एवं सीओ हैदरनगर के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना की याचिका W.P.C.- 4682/2021 दायर करने को बाध्य होना पड़ा।