डायन बिसाही के दोहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्र कैद

पलामू । जिला व्यवहार न्यायालय ने डायन बिसाही को लेकर वर्ष 2017 में हैदरनगर थानाक्षेत्र के सजवन गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है । द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।
हैदरनगर थाना क्षेत्र के सजवन गांव के रामजन्म मेहता, राजकुमार मेहता और दिनेश मेहता को दोषी पाया गया है ।इन्होंने 2017 में एक दंपती की हत्या की थी। घटना 22 अप्रैल 2017 की सुबह करीब 5 बजे की है। आरोपियों ने मनोरमा देवी और रामसुंदर मेहता को डायन-ओझा कहकर कुल्हाड़ी, बलुआ और डंडे से मार डाला। इस दौरान पीड़ित परिवार के दो सदस्य धीरेंद्र मेहता और धर्मेंद्र मेहता भी गंभीर रूप से घायल हुए थे ।
मृतक दंपती की बेटी बबिता कुमारी ने हैदरनगर थाने में मामला दर्ज कराया था। बबिता और उनकी बहन सविता कुमारी भी हमले का निशाना बनीं। वे घर के अंदर थीं और ग्रिल का ताला न टूटने की वजह से बच गईं। अदालत ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।