मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू : पिछले 9 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया था इस्तीफा

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू : पिछले 9 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया था इस्तीफा

जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है । बीते 9 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था । संवैधानिक नियमों के मुताबिक किसी भी राज्य की विधानसभा की दो बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए । मणिपुर विधानसभा के लिये यह समय सीमा बुधवार को खत्म हो गई थी । इसके साथ ही राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना बाध्यता थी ।

अब राज्य की शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के हवाले

किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उस राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के कंट्रोल में आ जाता है । राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल को प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी देते हैं और राज्यपाल केंद्र के निर्देशों के आधार पर शासन करता है । राष्ट्रपति शासन में राज्य के कानून संसद बनाती है । अगर संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जाता है । मगर, इसे 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है । इसके लिए संसद की अनुमति जरूरी होती है ।