लातेहार : दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनायी चालीस साल की कठोर सजा : सजा सुनकर कांप गया आरोपी
लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पोक्सो एक्ट) की अदालत ने दुष्कर्म करने के आरोपी को दो अलग अलग धाराओं में कुल 40 साल की कठोर सजा सुनाई है । न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को 376(3) भादवि के तहत बीस वर्ष की कठोर सजा और पांच लाख रूपया जुर्माना की सजा सुनायी गयी है । जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की सजा सुनाई है । यू/एस 04(2) Posco Act के तहत 20 साल की सश्रम सजा तथा पांच लाख रूपये का जुर्माना और जुर्माना ना देने पर एक वर्ष तक की सजा सुनाई गयी है । इस तरह अभियुक्त को कुल 40 साल की सजा अदालत ने सुनाई है । दोनों सजायें अलग-अलग चलेंगी ।
यह था मामला
उक्त अदालत के स्पेशल लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने बताया कि अदालत ने स्पेशल पॉक्सो 05/23 की सुनवाई के दौरान आरोपी तुलसी सिंह (पिता जमुना सिंह, गारी टोला बगाई, थाना छिपादोहर, लातेहार) को दुष्कर्म करने का दोषी पाया और उक्त सजा सुनायी है । श्री दास के अनुसार पीड़िता ट्यूशन पढ़ कर अपनी सहली के साथ आ रही थी और छिपादोहर ब्रिज के पास खड़ी हो कर टेंपो का इंतजार कर रही थी । इसी दौरान अभियुक्त तुलसी सिंह वहां आया और पीडिता को जबरदस्ती अपनी बाइक में बैठा कर झाड़ी मे ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया । इस संबंध में छिपादोहर थाना में अपराध नंबर 35/22 दिनांक 14/10/22 दर्ज किया गया था । इस मामले मे कुल नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था ।