झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई : जानिये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई : जानिये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा


-- संवाददाता
-- 10 फरवरी 2022

रांची। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नीरज सिन्हा के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा । बता दें कि राज्य सरकार और डीजीपी के खिलाफ एक लंबित अवमानना याचिका की तत्काल सुनवाई के अनुरोध वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी डीजीपी का पद संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2021 को राज्य सरकार उसके शीर्ष अधिकारियों और यूपीएससी के खिलाफ उसके फैसले के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था। बाद में इसमें नीरज सिन्हा को अवमानना याचिका में प्रतिवादी भी बना दिया। अवमानना याचिकाकर्ता राजेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के लगातार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि इसे पिछले साल तीन सितंबर से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

आज दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। प्रार्थी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति होने के बाद भी काम कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस अवमानना याचिका को पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। लेकिन, यह अब तक सुनवाई के लिए नहीं आई है और इस बीच नीरज सिन्हा अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी झारखंड के डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं। पीठ कहा कि अदालतें कोविड के कारण प्रतिबंधित मामलों की ही सुनवाई कर रही हैं और जल्द सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करेगी।