अनलॉक पर सरकार का फैसला: अब खोल दिये जायेंगे झारखंड के सभी मंदिर और कॉलेज
Government's decision on unlock: Now all temples and colleges of Jharkhand will be opened

-- संवाददाता
-- 14 सितंबर 2021
राजधानी रांची में मंगलवार को हुयी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं । इन्हीं निर्णयों में यह भी है कि अब 50 फीसदी क्षमता के साथ धार्मिक संस्थान खोले जायेंगे । इसके अलावा सारे कॉलेज को भी खोल दिया जायेगा । इसको लेकर आदेश निर्गत किये जा रहे हैं । धार्मिक स्थलों में, बड़े स्थानों में एक घंटे में सौ लोगों को इजाजत दी जायेगी और छोटे धार्मिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत दी गयी है ।
खोले जायेंगे स्कूल भी
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई । बैठक में स्वास्थ्य और आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए । बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत तमाम लोग मौजूद थे । कैबिनेट की बैठक के बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई, जिसमें स्कूलों को खोलने को मंजूरी भी दी गयी । इसके तहत क्लास 6 से लेकर अन्य सारे क्लास को खोलने को मंजूरी दी गयी है । सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे
तक क्लास संचालित करने को मंजूरी दी गयी है । इसके
अलावा वीकेंड लॉकडाउन को भी समाप्त कर दिया गया है ।
इसके अलावा रात दस बजे तक का जो प्रावधान है, उसको लागू किया गया है । लेकिन रात आठ बजे तक जिन दुकानों खोलने का समय निर्धारित किया गया था, उसको भी रात दस बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गयी है ।
5 फीट की मूर्ति के साथ दुर्गा पूजा भी कर सकते हैं लोग
5 फीट की मूर्ति के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन करने
को भी मंजूरी दी गयी है । दुर्गा पूजा के दौरान मेला का आयोजन करने पर रोक लगायी गयी है । होटल, बार और रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी गयी है । दुर्गा पूजा के दौरान सिर्फ पूजा के वक्त ही लाउडस्पीकर बजाया जा सकेगा । इसके अलावा बैठक में और भी छूट दी गयी है । सरकार की ओर से इस बावत निर्देश और विज्ञप्ति जारी होने का इंतजार है ।
देवघर : बाबा मंदिर में 100 लोगों को इ पास के माध्यम से मिलेगी पूजा की अनुमति, सोशल डिस्टेंशिंग और मास्क रहेगा अनिवार्य
मंगलवार की शाम झारखंड सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत बड़े मंदिरों में प्रति घंटे 100 लोग और छोटे मंदिरों में क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को दर्शन की अनुमति दी गयी है। वहीं देवघर के विश्वप्रसिद्ध बाबा मंदिर में इ पास के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं बाबा मंदिर के गर्भगृह में मौजूद रहने वाले तीर्थ पुरोहितों को कोरोना का एक टीका लेना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही 18 साल से कम आयु के बच्चों के मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर में पूजा करने के दौरान सामाजिक दूरी का अनुपालन और मास्क की अनिवार्यता रहेगी। श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में रहने के दौरान पूरे समय तक मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
सरकार द्वारा जारी संबद्ध प्रेस विज्ञप्ति :-
1. सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई l
• धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादी का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा l
• जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादी में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे।
• धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई l
• 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
• सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा l
• बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा।
• लगातार मास्क लगाना होगा।
2 दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई।
• पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी l
• पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
• मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
• मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।
• कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।
• पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।
• पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा।
• भोग वितरण नहीं किया जाएगा।
• पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा।
• आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।
• संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।
• 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।
• खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।
• विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।
• जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा।
• पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।
• ढाक की अनुमति होगी।
3. कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
4 . स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
5. सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई।
6. बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई।